रुद्रपुर/नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को खुद अदालत में आने का आदेश दिया है।
यह मामला दो याचिकाओं से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि राजेश शुक्ला ने इस मामले से जुड़े पंपलेट बांटे और एक वीडियो में इस पर भाषण भी दिया। वकील का कहना है कि यह कोर्ट की अवमानना हो सकती है।
मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने 6 मई 2026 को सुनवाई रखी है और शुक्ला को सुबह 10:30 बजे खुद उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को आदेश दिया है कि यह सूचना तुरंत शुक्ला तक पहुंचाई जाए।
इस मामले के बाद राजनीति और प्रशासन में हलचल बढ़ गई है, और अब सबकी नजर 6 मई की सुनवाई पर है।





